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बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन


फसल सहायता योजना हेतु महत्वपूर्ण जानकारी|
नोट:-आवेदन के समय किसानों को केवल फसलों का चयन एवं बुआई का रकवा अंकित करना है,निम्न स्व-प्रमाणित कागजात की प्रति निरीक्षण के समय निरक्षणकर्त्ता को उपलब्ध करानी होगी |
फसल सहायता योजना हेतु निम्नलिखित कागजात की स्व-प्रमाणित प्रति होना आवश्यक हैं |
 
रैयत कृषक के लिए
1. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन का राजस्व रसीद 31-03-2022 के बाद का होना चाहिए |
2. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र |

 
 
गैर रैयत कृषक के लिए
1. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार के द्वारा सत्यापित होना चाहिए|
 
 
रैयत कृषक एवं गैर रैयत दोनों कृषक के लिए
1. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन का राजस्व रसीद 31-03-2022 के बाद का होना चाहिए|
2.
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार के द्वारा सत्यापित होना चाहिए|

 
कृषकों के सहायतार्थ सहकारिता विभाग का हेल्प लाईन नंबर (0612)-2200693.,1800-1800-110  

For any technical query in filling the form kindly contact at kisanreghelp@gmail.com