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रिपोर्ट
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2020-21)
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2018-19)
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2018-19)
धान अधिप्राप्ति 2018-19
गेहूँ अधिप्राप्ति 2019-20
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बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं अधिप्राप्ति हेतु आवेदन
बिहार राज्य फसल सहायता योजना एवं अधिप्राप्ति हेतु कृषि विभाग में किसान निबंधन अनिवार्य है
कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें ! !
बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु प्राप्त कुल आवेदन
(खरीफ-20)
(खरीफ-19)
अधिप्राप्ति हेतु प्राप्त कुल आवेदन
(गेहूँ/2020-21)
(धान/2020-21)
बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु प्राप्त कुल आवेदन
(रबी-2020-21)
(रबी-2019)
फसल सहायता योजना एवं अधिप्राप्ति
हेतु आवेदन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
LINK - 1 (केवल फसल सहायता योजना हेतु )
LINK - 2(केवल अधिप्राप्ति हेतु )
फसल सहायता योजना हेतु आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश
1.
तस्वीर
(50 kB से कम होना चाहिए )
2.
पहचान पत्र (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त)
(400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
3.
बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रति
(400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
4.
आवासीय प्रमाण पत्र
(400 KB से कम होना चाहिए और पीडीएफ (PDF) प्रारूप में होना चाहिए)
फसल सहायता योजना हेतु निम्नलिखित कागजात की स्व-प्रमाणित प्रति होना आवश्यक हैं |
रैयत कृषक के लिए
1.
भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate)
(1 MB से कम होना चाहिए )
2.
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
(400 KB से कम होना चाहिए )
फसल सहायता योजना हेतु रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें(केवल रैयत कृषक के लिए)
गैर रैयत कृषक के लिए
1.
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
(400 KB से कम होना चाहिए )
फसल सहायता योजना हेतु गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें(केवल गैर रैयत कृषक के लिए)
रैयत कृषक एवं गैर रैयत दोनों कृषक के लिए
1.
भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate)
(1 MB से कम होना चाहिए )
2.
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
(400 KB से कम होना चाहिए )
फसल सहायता योजना हेतु रैयत कृषक एवं गैर रैयत कृषक दोनों कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति को डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें(केवल गैर रैयत कृषक के लिए)
कृषकों के सहायतार्थ सहकारिता विभाग का हेल्प लाईन नंबर (0612)-2200693.,1800-345-6290
For any technical query in filling the form kindly contact at
kisanreghelp@gmail.com